भारत सरकार की मार्गदर्शिका से संचालित होंगी परिवार नियोजन सम्बंधी सेवाएं



-  मार्गदर्शिका के सम्बंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और सिविल सर्जन को जारी किया निर्देश 

: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने जारी किया गाइड लाइन


मुंगेर, 11 मई-


 कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य  एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक मार्गदर्शिका जारी की  है। इस सबंध में राज्य स्वास्थ्य  समिति के कार्यपालक निदेशक सह विशेष सचिव स्वास्थ्य  विभाग बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में स्थापित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) और जिले के सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य  समिति के सदस्य सचिव को पत्र जारी कर व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। 


जिले के सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र आलोक ने बताया, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार जिले में परिवार नियोजन की निम्न व्यवस्था  की  गई है_- 

: पुरुष कंडोम ( निरोध), दैनिक गर्भनिरोधक गोली ( माला एन), साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली ( छाया), आपातकालीन गर्भनिरोधक (ईजी), गर्भ जांच किट( निश्चय) एवं गर्भ निरोधक सुई ( अंतरा) एमपीए को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पातल  से स्वास्थ्य  उपकेंद्र तक, कोविड केयर सेंटर( सीसीसी), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर( डीसीएचसी) एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल( डीसीएच) छोड़कर अन्य स्थानों पर योग्य दम्पतियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा  केयर इंडिया के सहयोग से उक्त सभी गर्भ निरोधक सामग्रियों को सबंधित क्षेत्र की आशा/ एएनएम के माध्यम से योग्य दम्पतियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य  संस्थानों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दैनिक गर्भनिरोधक गोली सहित अन्य गर्भनिरोधक सामग्री प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार एफपीएलएमआईएस के माध्यम से मांग और आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय। 


केयर इंडिया के फैमिली प्लानिंग कोऑर्डिनेटर तस्नीम रजि ने बताया, जिले के सभी स्वास्थ्य  संस्थानों में केयर इंडिया के सहयोग से कंडोम बॉक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्प्ले ट्रे में सबंधित गर्भ निरोधकों की आवश्यक मात्रा में उपलब्धता की  जा रही  है। 


उन्होंने बताया , नियमित सेवा सामान्य होने तक योग्य दम्पति महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी, अंतराल आईयूसीडी की सुविधा प्रदान किया जाना स्थगित  रखा गया है। इसके साथ ही इस आशय कि सूचना आमजनों के लिए सभी स्वास्थ्य  संस्थानों में प्रदशित किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले के विभिन्न्न स्वास्थ्य  केंद्रों पर परामर्शी के द्वारा स्थाई विधि के स्थान पर अस्थाई विधि जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोली एवं अंतरा सुई  जैसी गर्भ निरोधक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा एवं सर्जिकल गर्भपात सेवा को उचित सुविधा स्तर के साथ ही उचित संक्रमण की  रोकथाम के उपाय एवं गर्भपात के बाद देखभाल तथा गर्भ निरोधक को अपनाने के लिए प्रदर्शित किया जाना है। 


उन्होंने बताया भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार परिवार नियोजन सेवा को संचालित करने के साथ ही संबंधित स्वास्थ्य  केंद्र पर आए लाभर्थियों में कोरोना प्रोटोकॉल के तौर पर मास्क के उपयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के साथ ही हाथों की  नियमित साफ- सफाई कि व्यवस्था भी सुनिश्चित करना है।

रिपोर्टर

  • Dr. Rajesh Kumar
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